फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore News: Negligence regarding public grievances in Indore; two engineers face disciplinary action.

Indore News: इंदौर में जनता से जुड़ी शिकायतों में लापरवाही, दो इंजीनियरों पर गिरी गाज

Fri, 21 Aug 2026 09:24 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Fri, 21 Aug 2026 09:24 PM IST
सार
Register For Event

 शिकायतों के निराकरण में लापरवाही नगर निगम के दो इंजीनियरों को भारी पड़ गई। शिकायतों की अनदेखी और अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने जोन-9 के सब इंजीनियर एवं प्रभारी सहायक इंजीनियर शिवराज यादव को निलंबित कर दिया

विज्ञापन
Indore News: Negligence regarding public grievances in Indore; two engineers face disciplinary action.
निगमायुक्त ने दो इंजीनियरों को किया निलंबित - फोटो : amarujala

विस्तार

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में आई शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर नगर निगम के दो इंजीनियरों पर गाज गिरी है। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने जोन-9 में पदस्थ सब इंजीनियर एवं प्रभारी सहायक इंजीनियर शिवराज यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके अलावा, एक अन्य विभागीय मामले में नगर निगम कमिश्नर ने इंजीनियर लालराम मेहरा को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। निलंबन की इस कार्रवाई के साथ सब इंजीनियर शिवराज यादव पर विभागीय जांच भी बैठी है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय ट्रेचिंग ग्राउंड निर्धारित किया गया है।

विज्ञापन

 

अफसरों के निरीक्षण के दौरान न्यू देवास एरिया में स्थित रहवासियों ने घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की शिकायत दर्ज कराई थी। निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आया कि इस शिकायत पर न तो कोई मौका निरीक्षण किया गया और न ही उसका कोई निराकरण कराया गया।

विज्ञापन

 

नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने इस अनदेखी को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना माना है।सब इंजीनियर शिवराज यादव जोन-9 में जलप्रदाय व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी थे।

विज्ञापन
विज्ञापन


रहवासियों की पेयजल समस्या का समय पर समाधान न कराने, शिकायत की जांच के लिए मौका निरीक्षण न करने और अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद शिकायतों के निराकरण में रुचि न लेने पर उनके खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।

 

निलंबन काल के दौरान शिवराज यादव को निलंबन भत्ता मिलता रहेगा। साथ ही, ट्रेचिंग ग्राउंड के प्रभारी अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे निलंबन अवधि में शिवराज की उपस्थिति की नियमित निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित करें। नगर निगम प्रशासन ने उनके खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed