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यूपी: क्या अब विधानसभा चुनावों के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव? छह महीने तक रहेंगे प्रधान प्रशासक; जानिए डिटेल

Tue, 26 May 2026 05:39 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 26 May 2026 05:39 AM IST
सार
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 Panchayat elections in UP: प्रदेश में प्रधानों का कार्यकाल मंगलवार को खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से 57,694 पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति होने जा रही है।

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UP: Will Panchayat elections be held only after the Assembly elections? The Chief Administrator will remain fo
यूपी में पंचायत चुनाव। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

 प्रदेश में प्रधानों को प्रशासक बनाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहमति दे दी है। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर के निर्देश पर प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार ने सोमवार को इसका आदेश जारी कर दिया। अब बुधवार से प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान प्रशासक की भूमिका में आ जाएंगे। यह प्रस्ताव बीते दिनों विभाग ने मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजा था।

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बता दें कि पंचायत चुनाव में देरी होने की वजह से प्रधानों को ही छह माह के लिए प्रशासक बनाने का फैसला लिया गया है। इससे पहले एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त करने की परंपरा रही है। प्रदेश में प्रधानों का कार्यकाल मंगलवार को खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से 57,694 पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति होने जा रही है। इससे गांवों की विकास योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी।
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बीते दिनों राष्ट्रीय पंचायत राज्य ग्राम प्रधान संघ की ओर से प्रधानों को हीं प्रशासक बनाए जाने की मांग की गई थी। वहीं हाल ही में कैबिनेट ने पंचायतों में सीटों के आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की मंजूरी दी थी, जिसकी रिपोर्ट आने में करीब छह महीने लग सकते हैं। इसके बाद आरक्षण तय किया जाएगा। इससे पंचायत चुनाव जल्द होने के आसार नहीं हैं। दिसंबर में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इन हालात में विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव कराया जा सकता है।
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डीएम करेंगे प्राधिकृत

आदेश के मुताबिक ग्राम प्रधानों का मंगलवार को कार्यकाल समाप्त होने के बाद बुधवार से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों में प्रशासन के रूप में रूटीन कार्यों (सामान्य) का निवर्हन किए जाने के लिए नामित करने के लिए डीएम को प्राधिकृत किया गया है। प्रशासक द्वारा कोई नीति विषयक निर्णय नहीं लिया जाएगा। अत्यावश्यक एवं विशेष परिस्थितियों में नीति विषयक निर्णय संबंधी प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के जरिये डीएम के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

जुलाई में खत्म होगा क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों का कार्यकाल

UP: Will Panchayat elections be held only after the Assembly elections? The Chief Administrator will remain fo
यूपी पंचायत चुनाव। - फोटो : अमर उजाला।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के निर्वाचन का कार्यकाल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इस तरह से जुलाई में क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों में प्रशासक बैठाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासक बैठाए जाने की खबर अमर उजाला ने 6 अप्रैल के अंक में ही प्रमुखता से प्रकाशित की थी।

आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने में लगेगा समय

राज्य सरकार द्वारा गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग विभिन्न जिलों में जाकर ओबीसी की आबादी के बारे में जानकारी लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। किसी भी ब्लॉक में ओबीसी की जनसंख्या का प्रतिशत 27 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद उस ब्लॉक में ग्राम प्रधान के पद 27 प्रतिशत से अधिक आरक्षित नहीं हो सकते। हां, अगर यह प्रतिशत उस ब्लॉक में 27 प्रतिशत से कम है, तो उसी अनुपात में पद आरक्षित होंगे। अलबत्ता, प्रदेश स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत) में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रतिशत 27 प्रतिशत रखना अनिवार्य है। आयोग को आरक्षण की इस प्रक्रिया को पूरा करने में अभी समय लगेगा।

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