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UP Police Recruitment: योगी सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर दी राहत; जानें पूरा अपडेट

Mon, 05 Jan 2026 10:45 PM IST
आकाश द्विवेदी अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: आकाश द्विवेदी Updated Mon, 05 Jan 2026 10:45 PM IST
सार
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस और जेल विभाग भर्ती में बड़ा फैसला लिया गया। 32,679 पदों की सीधी भर्ती में सभी वर्गों को आयु सीमा में बड़ी छूट दी गई है।

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UP: CM Yogi Adityanath provides major relief in police recruitment for 32,679 posts, granting a 3-year age rel
सीएम योगी ने दी राहत - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

प्रदेश पुलिस में 32679 सिपाही और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। इस फैसले से अधिकतम आयु सीमा के दायरे से बाहर होने की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे अभ्यर्थियों को इस बार आवेदन का अवसर मिलेगा।

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31 जनवरी से शुरू हुई भर्ती के लिए लगातार आयु सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का फैसला एक बार के लिए किया गया है।
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इस संबंध में गृह विभाग की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) और जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु शिथिलीकरण का अवसर एक बार के लिए दिया गया है। यह निर्णय उप्र लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के तहत लिया गया है।
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यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुक्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जो आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे।

सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के 25 वर्ष से कम आयु वाले अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन

इस फैसले के बाद सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है, आवेदन कर सकेंगे। महिलाओं को भी अधिकतम आयु में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 30 वर्ष से कम आयु वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।

पहले भर्ती बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुषों की अधिकतम आयु 22 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 25 वर्ष थी। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गई थी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट देने की लगातार मांग कर रहे थे। 

यह भी पढ़ें: यूपी पुलिस भर्ती में किन पदों पर मिली आयु सीमा में छूट, जानें अब कितने साल वाले भर सकते हैं फॉर्म

सरकार ने युवाओं को दिया बड़ा संदेश

योगी सरकार के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी जो कि ओवरएज हो चुके हैं। इस एक फैसले ने लाखों को युवाओं को मौका दिया है। इस फैसले से योगी सरकार ने संदेश दिया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को न्यायसंगत अवसर देना, रोजगार के अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराना और प्रशासनिक निर्णयों में संवेदनशीलता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता में है। 

40 लाख आवेदन की उम्मीद

प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद सिपाही और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए 10 लाख आवेदन अधिक आने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले करीब 30 लाख आवेदन आने की उम्मीद थी। यह आंकड़ा अब बढ़कर 40 लाख से अधिक हो सकता है। दो वर्ष पूर्व सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 48 लाख आवेदन आए थे। तब राज्य सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की छूट देने का फैसला भी लिया था।


इन पदों पर होगी भर्ती

  • सिपाही नागरिक पुलिस - 10469
  • सिपाही पीएसी/सशस्त्र पुलिस - 15131
  • सिपाही विशेष सुरक्षा बल - 1341
  • सिपाही घुड़सवार पुलिस - 71
  • जेल वार्डर (पुरुष) - 3279
  • जेल वार्डर (महिला) - 106
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