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Mandi News: मेडिकल कॉलेज नेरचौक के गेट से हटाया अतिक्रमण
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नगर परिषद की सख्त कार्रवाई, सुचारु हुई यातायात व्यवस्था
संवाद न्यूज एजेंसी
नेरचौक (मंडी)। नगर परिषद नेरचौक ने शहर में बेतरतीब रेहड़ी-फड़ी धारकों की ओर से किए जा रहे अतिक्रमण पर कड़ा संज्ञान लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर कार्रवाई की है। नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुख्य द्वार के आसपास अव्यवस्थित तरीके से लगाई गई रेहड़ियों को हटवाया।
अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार और आसपास की सड़क पर रेहड़ी-फड़ी वालों का कब्जा होने से रोजाना मरीजों, तीमारदारों व एंबुलेंस की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा मुख्य गेट पर जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद की टीम ने मौके पर मौजूद रेहड़ी-फड़ी धारकों के दस्तावेजों की जांच की। जिन कारोबारियों के पास वैध लाइसेंस पाए गए, उन्हें नियमों के अनुसार निर्धारित एवं उचित स्थान पर ही अपनी रेहड़ियां लगाने की हिदायत दी गई।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) हितेश ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों और अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में बिना अनुमति अथवा अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नेरचौक (मंडी)। नगर परिषद नेरचौक ने शहर में बेतरतीब रेहड़ी-फड़ी धारकों की ओर से किए जा रहे अतिक्रमण पर कड़ा संज्ञान लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर कार्रवाई की है। नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुख्य द्वार के आसपास अव्यवस्थित तरीके से लगाई गई रेहड़ियों को हटवाया।
अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार और आसपास की सड़क पर रेहड़ी-फड़ी वालों का कब्जा होने से रोजाना मरीजों, तीमारदारों व एंबुलेंस की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा मुख्य गेट पर जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद की टीम ने मौके पर मौजूद रेहड़ी-फड़ी धारकों के दस्तावेजों की जांच की। जिन कारोबारियों के पास वैध लाइसेंस पाए गए, उन्हें नियमों के अनुसार निर्धारित एवं उचित स्थान पर ही अपनी रेहड़ियां लगाने की हिदायत दी गई।
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नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) हितेश ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों और अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में बिना अनुमति अथवा अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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