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Rewari News: जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 11 सितंबर को

Fri, 21 Aug 2026 11:54 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 21 Aug 2026 11:54 PM IST
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District Bar Association election on September 11.
जिला बार एसोसिएशन रेवाड़ी। संवाद
रेवाड़ी। जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 11 सितंबर को होगा। चुनाव अधिकारी ने शुक्रवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। प्रत्याशी एक और दो सितंबर को सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। दो सितंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। तीन सितंबर को नाम वापस लेने का समय निर्धारित किया गया है।
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चुनाव अधिकारी के अनुसार मतदान 11 सितंबर को जिला बार कार्यालय में होगा। अधिवक्ता सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान समाप्त होने के बाद शाम चार बजे से मतगणना शुरू होगी और इसके तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
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इस बार बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा के दिशा-निर्देशों और महिला आरक्षण के प्रावधानों के चलते पदों की संख्या में बदलाव किया गया है। पहले पांच पदों के लिए चुनाव होता था, लेकिन इस बार छह पदों के लिए मतदान होगा। इनमें प्रधान, उपप्रधान (सामान्य), उपप्रधान (महिला), सचिव, सह सचिव (महिला) और कोषाध्यक्ष के पद शामिल हैं।
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30 प्रतिशत महिला आरक्षण के प्रावधान के तहत उपप्रधान का एक पद और सह सचिव का पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित किया गया है। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार करीब 2200 अधिवक्ताओं के मतदान करने की संभावना है।

प्रचार को लेकर भी जारी किए निर्देश
पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की ओर से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रत्याशियों को प्रचार को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रत्याशी मतदाताओं से वोट मांगने के लिए कार्यालय चलाकर सामूहिक बैठक या एकत्रीकरण नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा न्यायालय परिसर या चैंबर परिसर में किसी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाने पर भी रोक रहेगी। चुनाव में हरित प्रचार अभियान के तहत प्रचार करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन होने पर शिकायत मिलने पर संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।


मतदान के दिन पहचान पत्र जरूरी
चुनाव अधिकारियों ने बताया कि मतदान के दिन प्रत्येक अधिवक्ता को अपना पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। जिला बार एसोसिएशन या बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा की ओर से जारी पहचान पत्र ही मान्य होगा। चुनाव कार्यक्रम में प्रत्याशियों के शुल्क निर्धारण के साथ अन्य नियम भी जारी किए गए हैं। चुनाव अधिकारी सतीश डागर, अश्विनी कुमार तिवारी, चौधरी चरण सिंह, शमशेर सिंह यादव, चंदन यादव, नरेश कुमार यादव और रमेश कुमार यादव ने बैठक कर चुनाव कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने बार काउंसिल की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव संबंधी नियमों की सूची भी जारी की।
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