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Jind News: चाकू मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद, 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया
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नरवाना। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जींद सौरभ गुप्ता की अदालत ने डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने के दोषी गोविंद निवासी ढाकल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस प्रवक्ता राजेश ने बताया कि थाना सदर नरवाना में 11 अक्तूबर 2021 को मुकदमा नंबर 388 दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता अजय निवासी ढाकल ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उनके ताऊ के लड़के की सगाई के दौरान डीजे बजाने को लेकर उनके चाचा सतीश और गोविंद व उसके साथियों के बीच विवाद हुआ था।
इसी दौरान गोविंद ने सतीश के पेट में चाकू मार दिया। गंभीर हालत में सतीश को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने मामले में हत्या की धारा 302 भी जोड़ दी। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने गोविंद को धारा 302 के तहत उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 452 के तहत दो साल का कठोर कारावास व चार हजार रुपये जुर्माना और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी)(बी) के तहत दो साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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पुलिस प्रवक्ता राजेश ने बताया कि थाना सदर नरवाना में 11 अक्तूबर 2021 को मुकदमा नंबर 388 दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता अजय निवासी ढाकल ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उनके ताऊ के लड़के की सगाई के दौरान डीजे बजाने को लेकर उनके चाचा सतीश और गोविंद व उसके साथियों के बीच विवाद हुआ था।
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इसी दौरान गोविंद ने सतीश के पेट में चाकू मार दिया। गंभीर हालत में सतीश को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने मामले में हत्या की धारा 302 भी जोड़ दी। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने गोविंद को धारा 302 के तहत उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 452 के तहत दो साल का कठोर कारावास व चार हजार रुपये जुर्माना और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी)(बी) के तहत दो साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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