फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   दहेज मामले में फंसे नायब तहसीलदार ने ली अग्रिम जमानत

दहेज मामले में फंसे नायब तहसीलदार ने ली अग्रिम जमानत

Mon, 24 Jun 2019 01:32 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 24 Jun 2019 01:32 AM IST
विज्ञापन
दहेज मामले में फंसे नायब तहसीलदार ने ली अग्रिम जमानत
भिवानी। दहेज मामले में विदेश में बैठे एक युवक की तहसील कार्यालय में हाजिरी दर्शायी गई। जिस पर पुलिस ने नायब तहसीलदार को भी न्यायालय के आदेश पर मुकदमे में शामिल किया। इसी मामले में आरोपी बनाए गए नायब तहसीलदार ने मामले में अग्रिम जमानत ली। साथ ही शामिल तफ्तीश भी हुए।
विज्ञापन

कासनी कलां निवासी सुनीता ने पांच अगस्त 2017 को अपनी ससुराल वालों पर अपमानित, प्रताड़ित करने के बाद से अपने मायके छपार में रह रही है। इस मामले में उसने बहल पुलिस थाने में शिकायत दी थी। जिस पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। इस मामले की महिला ने अपने पति के पासपोर्ट की एलओसी और पासपोर्ट की प्रति दिलाने का भी दावा किया है। इसी मामले में आरोपी पति ने कर्मचारियों से मिलीभगत कर मामले में जमानत लेकर विदेश में चला गया। इस मामले में पुलिस वाले व आरोपी पति के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत दी गई। जिसके बाद पुलिस ने फिर से आरोपी पति के खिलाफ लड़ाई झगड़े का एक मामला दर्ज किया। आरोप है कि इसी मामले में आरोपी पति 23 अगस्त हाजिर नहीं हुआ। फिर 25 सितंबर को तारीख दी गई। इस तारीख पर भी आरोपी हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद उसे पता चला कि आरोपी पति ने नायब तहसीलदार कार्यालय में उसकी पहले ही हाजिरी लग रही है और उसे उपस्थित दिखाया जा रहा है। जबकि आरोपी मलेशिया में है। इस मामले की शिकायत पीड़िता ने की। जिसमें न्यायालय ने नायब तहसीलदार को को भी मुकदमे में शामिल करते हुए आरोपी बनाया। इसी मामले में नायब तहसीलदार ने अग्रिम जमानत ली है। वहीं बहल पुलिस ने नायब तहसीलदार को मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर पूछताछ की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed