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Noida News: धोखाधड़ी के मामले में दो कंपनियों के निदेशकों समेत चार पर प्राथमिकी
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धोखाधड़ी के मामले में दो कंपनियों के निदेशकों समेत चार पर प्राथमिकी
- निवेशकों और कंपनी को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-126 थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण में व्यावसायिक भूखंड आवंटन के नाम पर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और करोड़ों रुपये की अवैध वसूली के आरोप में दो कंपनियों के निदेशकों समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सेक्टर-126 थाना पुलिस ने यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर की है। मामले में इलेक्ट्रोथर्म प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुशांत अग्रवाल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि इलेक्ट्रोथर्म और निर्मल लाइफ स्टाइल के प्रतिनिधियों ने मिलकर नोएडा प्राधिकरण में व्यावसायिक भूखंड आवंटित कराने के नाम पर योजना बनाई। इसके तहत भूखंड के साथ व्यावसायिक इमारत विकसित कर बेचने की बात कही गई। आरोप है कि इस प्रक्रिया में निवेशकों और कंपनी का पैसा लगाया गया, लेकिन बाद में परियोजना से जुड़े लोगों ने अपना हाथ खींच लिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि फर्जी दस्तावेज, झूठे आश्वासन और धमकियों के जरिए शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया गया। उससे कभी 20 करोड़, कभी 10 करोड़ और कभी दो करोड़ रुपये की मांग की गई। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। एसीपी प्रवीण सिंह ने बताया कि इस मामले में कोर्ट के आदेश पर शैलेश भंडारी, राजेंद्र गोयल समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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- निवेशकों और कंपनी को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-126 थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण में व्यावसायिक भूखंड आवंटन के नाम पर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और करोड़ों रुपये की अवैध वसूली के आरोप में दो कंपनियों के निदेशकों समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सेक्टर-126 थाना पुलिस ने यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर की है। मामले में इलेक्ट्रोथर्म प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुशांत अग्रवाल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि इलेक्ट्रोथर्म और निर्मल लाइफ स्टाइल के प्रतिनिधियों ने मिलकर नोएडा प्राधिकरण में व्यावसायिक भूखंड आवंटित कराने के नाम पर योजना बनाई। इसके तहत भूखंड के साथ व्यावसायिक इमारत विकसित कर बेचने की बात कही गई। आरोप है कि इस प्रक्रिया में निवेशकों और कंपनी का पैसा लगाया गया, लेकिन बाद में परियोजना से जुड़े लोगों ने अपना हाथ खींच लिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि फर्जी दस्तावेज, झूठे आश्वासन और धमकियों के जरिए शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया गया। उससे कभी 20 करोड़, कभी 10 करोड़ और कभी दो करोड़ रुपये की मांग की गई। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। एसीपी प्रवीण सिंह ने बताया कि इस मामले में कोर्ट के आदेश पर शैलेश भंडारी, राजेंद्र गोयल समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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