UP: 25 साल केस लड़ने के बाद कोर्ट ने सुनाई तीन माह की सजा, बस से उतरते समय युवक की हुई थी मौत, चालक को हुई जेल
माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद
Published by: Akash Dubey
Updated Thu, 06 Aug 2026 10:50 PM IST
25 साल पुराने बस दुर्घटना मामले में चालक सत्येंद्र को दोषी ठहराया गया। बस से उतरते युवक पप्पू की मौत हुई थी। अदालत ने तीन माह कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड सुनाया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI