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गृह मंत्रालय ने किया स्पष्ट- यूटी प्रशासन की कर्फ्यू के दौरान छूट दिए जाने में कोई गलती नहीं
Sun, 17 May 2020 09:31 AM IST
ajay kumar
रिशु राज सिंह, अमर उजाला, चंडीगढ़
रिशु राज सिंह, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Sun, 17 May 2020 09:31 AM IST
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Chandigarh
- फोटो : अमर उजाला
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर शनिवार को चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय के साथ बैठक की। जानकारी के अनुसार एमएचए के अधिकारियों ने प्रशासन द्वारा लिए गए फैसले पर हरी झंडी दे दी है। यूटी व केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि यूटी प्रशासन की कर्फ्यू के दौरान छूट दिये जाने में कोई गलती नहीं है।
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यूटी के एडवाइजर मनोज परिदा ने कहा कि कर्फ्यू में रियायतें दिए जाने को लेकर जो छूट चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से दी गई, उस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण देने या बदलाव करने की जरूरत नहीं है। यूटी की तरफ से दी गई रियायतें केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक है।
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बता दें कि वकील पंकज चांदगोठिया ने हाईकोर्ट में यूटी प्रशासन के उस फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि चंडीगढ़ प्रशासन ने रेड जोन होने के बावजूद एकदम से कर्फ्यू में शहर के नागरिकों को पूरी तरह छूट दे दी। यहां तक की लोग सुखना लेक पर भी घूम रहे हैं। इससे कोरोना के केसों में इजाफा होने की आशंका है।