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एसोसिएशन ऑफ जीएसटी ट्रिब्यूनल प्रैक्टिशनर्स की ओर से गोष्ठी का आयोजन

शिखा पांडेय Updated Tue, 14 Oct 2025 07:23 PM IST

एसोसिएशन ऑफ जीएसटी ट्रिब्यूनल प्रैक्टिशनर्स की ओर से मंगलवार को आर्यनगर स्थित क्लब में जीएसटी ट्रिब्यूनल नियम एवं जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल (एटी) में अपील दाखिल करने की ई-प्रक्रिया विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि 50 लाख तक के विवादों की सुनवाई एकल बेंच और 50 लाख लाख से अधिक की सुनवाई डिवीजन बेंच करेगी। अपील से संबंधित सभी दस्तावेज़ अंग्रेज़ी भाषा में दाखिल किए जाएंगे। मुख्य वक्ता, सीए धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जीएसटी लागू होने के आठ वर्षों बाद ट्रिब्यूनल का गठन हुआ है। और अब करदाताओं को अपील दाखिल करने की नई ई-फाइलिंग प्रणाली उपलब्ध कराई गई है। 31 मार्च 2026 तक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की अपीलें 30 जून 2026 तक ट्रिब्यूनल में दाखिल की जा सकेंगी। उसके बाद पारित आदेशों के विरुद्ध अपील 3 माह के भीतर दाखिल करनी होगी। अपील फाइलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

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