अवैध शराब को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के आबकारी कानून में संशोधन के बाद इस मामले में मौत की सजा तक के प्रावधान हैं। इस संशोधित कानून के मुताबिक अगर किसी की मौत अवैध शराब पीने की वजह से होती है तो उसके निर्माण में शामिल लोगों को मौत तक की सजा हो सकती है।