उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। शासन ने पेंशन योजनाओं के लिए आयु प्रमाण पत्र के नियमों में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है। अब इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को आयु का आधार नहीं माना जाएगा। इसके स्थान पर परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षिक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्या ने बताया कि शासन के नए निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और पारिवारिक लाभ योजना में आधार कार्ड की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। अब आयु की पुष्टि के लिए केवल कुटुम्ब/परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति और शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि दर्ज हो। अधिकारी ने चेतावनी दी है कि प्रतीक्षा सूची में शामिल जिन आवेदकों ने केवल आधार कार्ड अपलोड किया है, वह तत्काल पोर्टल पर नए मान्य दस्तावेज अपलोड करें। ऐसा न करने पर उनके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे और उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। यही नियम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक की आयु की पुष्टि के लिए भी लागू होगा। विभाग ने सभी जनसेवा केंद्र संचालकों और आवेदकों को इन नए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।