बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने वाली बसों और अन्य वाहनों के कागज अधूरे हैं तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई तय है। बिना वैध परमिट या फिटनेस के स्कूल के स्वामित्व वाले वाहन चलते मिले तो परिवहन विभाग स्कूल की मान्यता रद्द कराने की संस्तुति करेगा। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर एआरटीओ प्रशासन ने ऐसे वाहनों की सूची तैयार कर डीआईओएस और बीएसए को भेजी है। परिवहन आयुक्त ने सात अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए निर्देशों के बाद एआरटीओ प्रशासन ने दोनों अधिकारियों से सूची में शामिल स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कराने को कहा है। नोटिस में वाहनों के परमिट और फिटनेस समेत सभी जरूरी कागजात तत्काल पूरे कराने के निर्देश दिए जाएंगे। पूरे न होने पर स्कूली बस, मैक्सी कैब, ओमनी बस और मोटर कैब पर कार्रवाई की जाएगी।