UIDAI ने आधार कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। ये बदलाव बच्चों के आधार को लेकर किए गए है, 5 साल से कम उम्र में आधार कार्ड बनवाने वाले बच्चों के लिए 7 साल की उम्र पार करने के बाद अपने बायोमेट्रिक्स को अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर बच्चे के आधार कार्ड का 12 अंकों वाला विशिष्ट पहचान संख्या निष्क्रिय किया जा सकता है। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने ‘बायोमेट्रिक को अनिवार्य रूप से अपडेट करने’ (MBU) की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बच्चों के आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज भेजना शुरू कर दिया है।
बयान के मुताबिक, ‘‘बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए MBU का समय पर पूरा होना एक आवश्यक शर्त है। अगर 7 साल की उम्र के बाद भी एमबीयू को पूरा नहीं किया जाता है, तो मौजूदा नियमों के अनुरूप आधार संख्या निष्क्रिय हो सकती है।