गोरक्षा के नाम पर भीड़ द्वारा हिंसा को रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में संसद को कानून बनाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि भीड़ तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
23 October 2026
22 October 2026
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