आयकर विभाग ने ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। लेकिन इस साल दिक्कतें और भी हैं क्योंकि अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है वो भी पांच हजरा रुपये का। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं।