राज्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची ने हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 पर कहा, "...यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था और इसलिए चुनाव में देरी हुई। 9 जनवरी को कोर्ट ने इस बारे में स्पष्ट आदेश दिए। इन आदेशों में कहा गया है कि आरक्षण रोस्टर और अगर कोई पुनर्गठन है, जिसमें नई पंचायतों का गठन या मौजूदा पंचायतों का पुनर्गठन शामिल है, तो उसे पूरा किया जाना चाहिए और 28 फरवरी तक आरक्षण रोस्टर जारी किया जाए। इसके बाद चुनाव 30 अप्रैल तक पूरे किए जाए...हमारी तरफ से सभी पंचायतों का परिसीमन पूरा हो गया था। 12 जिला परिषदों में से 11 का परिसीमन हो चुका था। 92 पंचायत समितियों में से 90 का परिसीमन पूरा हो गया था लेकिन जिला परिषद की परिसीमन के बारे में कोर्ट में एक अन्य केस भी था...इसलिए जिला परिषदों का परिसीमन फिर से करना है...20 जनवरी को हमने पंचायती राज विभाग के साथ एक बैठक की...मैंने उन्हें हाई कोर्ट के आदेशों के बारे में बताया और उम्मीद जताई कि आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ताकि चुनाव प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके..."