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अजनाला में दर्ज मामले में सांसद अमृतपाल सिंह की वीसी के जरिए पेशी

Nivedita Updated Fri, 24 Apr 2026 10:19 AM IST

अजनाला थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 39, धारा 307 के मामले में आज अमृतपाल सिंह की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए करवाई गई। यह पेशी हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार कराई गई। मामले की जानकारी देते हुए एडवोकेट रीतू राज सिंह संधू ने बताया कि जांच प्रक्रिया में शामिल होने की कार्यवाही भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पूरी की गई। प्रोसीक्यूशन की ओर से अदालत में 15 दिनों के रिमांड की मांग की गई। इसके लिए हथियारों की बरामदगी, गाड़ियों की रिकवरी और मोबाइल फोनों की जांच को आधार बनाया गया। हालांकि, बचाव पक्ष ने इन सभी दलीलों का कड़ा विरोध करते हुए इन्हें पूरी तरह बेबुनियाद बताया। एडवोकेट संधू ने कहा कि इस मामले को तीन से चार साल हो चुके हैं और इस दौरान संबंधित गाड़ियां और अन्य सबूत पहले ही पुलिस द्वारा बरामद किए जा चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अब अचानक नई रिकवरी की बात क्यों की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में किसी प्रकार की गोलीबारी या किसी के घायल होने की घटना सामने नहीं आई है, जिससे हथियारों को लेकर पुलिस की दलील कमजोर पड़ती है। पालकी साहिब से जुड़ी गाड़ी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस के तर्कों में विरोधाभास है। एक तरफ पुलिस कई गाड़ियों की बरामदगी बाकी होने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक विशेष गाड़ी पर ही जोर दिया जा रहा है, जिसके संबंध में भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। अदालत में दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई। बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि मामले को जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है। फिलहाल इस केस को लेकर कानूनी हलकों में चर्चा तेज है और अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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