फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

क्या होती है अग्रिम जमानत और कब, किसे और कैसे मिलती है?

कनवर्जेंस डेस्क, अमर उजाला Updated Tue, 04 Feb 2020 06:16 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के मामले में बड़ी राहत दी है। बीते सप्ताह एक सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने अग्रिम जमानत के लिए समय की बाध्यता खत्म कर दी। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत के लिए किसी निश्चित समय सीमा का दायरा नहीं होना चाहिए। ये जमानत सुनवाई खत्म होने तक भी जारी रह सकती है।

Latest

विज्ञापन

Recommended

विज्ञापन
Next
एप में पढ़ें