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EWS पर कोर्ट का सुप्रीम फैसला, 50% से ज्यादा हो सकता है जातिगत आरक्षण?

Wed, 09 Nov 2022 03:43 AM IST
कुलभूषण राजदेव वीडियो डेस्क अमर उजाला.कॉम

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को सही ठहराया है। मतलब अब EWS आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से आरक्षण पर एक नई लकीर खींच दी है। इस फैसले बाद कई लोग कह रहे हैं कि अब SC-ST, OBC के आरक्षण का दायरा भी बढ़ सकता है। 

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