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‘लिव- इन पार्टनर से सहमति से संबंध बनाना रेप नहीं’

वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Updated Thu, 03 Jan 2019 01:18 PM IST

लिव- इन पार्टनर को लेकर देश की शीर्ष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने साफ किया कि ऐसे मामले में ये महत्वपूर्ण है महिला और पुरुष के बीच बने संबंध सहमति से हैं या नहीं। सहमति से बने संबंधों को दुष्कर्म के दायरे में नहीं लाया जा सकता।
 

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