राजीव गाधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीधरन को मद्रास हाईकोर्ट ने एक दिन का पैरोल दिया। नलिनी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तीन दिन के पैरोल की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने केवल 24 घंटे की मोहलत दी। कोर्ट की तरफ से उसे कहीं दूसरी जगह नहीं जाने और मीडिया से दूर रहने की हिदायत भी दी गई।