फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Railway Ticket Cancellation Rules: रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के बदले नियम, अब केवल इन्हें मिलेगा रिफंड

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Updated Tue, 24 Mar 2026 09:05 PM IST

Railway Ticket Cancellation Rules: भारतीय रेलवे ने ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी हैं। रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग पॉइंट बदलने के नियमों में बदलाव किया है।

रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री अपनी कन्फर्म टिकट को यात्रा से 72 घंटे पहले कैंसिल करता है तो उसे लगभग पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। इस दौरान केवल एक तय फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा। जबकि बाकी राशि रिफंड कर दी जाएगी। इससे समय पर टिकट कैंसिल करने वालों को राहत मिलेगी। अगर टिकट 72 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच कैंसिल की जाती है तो रेलवे किराए का 25 प्रतिशत हिस्सा काटेगा और बाकी पैसा लौटाएगा। यह कटौती न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज के नियमों के अनुसार होगी। यानी जैसे-जैसे कैंसिलेशन में देरी होगी, वैसे-वैसे रिफंड कम होता जाएगा।
 

Latest

विज्ञापन

Recommended

विज्ञापन
Next
एप में पढ़ें