रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन रूल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इस रूल के अनुसार यूटिलिटी बिल्स, ओटीटी सब्सक्रिप्शन और सर्विस पेमेंट्स के लिए ऑटोमैटिकली डेबिट नहीं होगा।
28 October 2026
27 October 2026
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