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अब सरकारी कंपनी बनाएगी आम्रपाली की बची हुईं इमारतें

कन्वर्जेंस डेस्क, अमर उजाला Updated Tue, 23 Jul 2019 03:19 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने 42 हजार से ज्यादा घर खरीदारों के हक में फैसला सुनाते हुए आम्रपाली का रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए एनबीसीसी को यह निर्देश दिया है कि वह आम्रपाली की अटकी परियोजनाओं को पूरा करे। 

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