लोकसभा में नोट बैन पर विपक्ष के हंगामे के बीच इनकम टैक्स संशोधन बिल पास हुआ। इस बिल के जरिए सरकार ने कालाधन रखने वालों को एक आखिरी मौका दिया है। संशोधन के मुताबिक, अगर नोटबंदी के बाद अघोषित आय जमा की गई तो 50 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर अघोषित आय पकड़ी गई तो 85 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा।