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'फ्लैग कोड' में बदलाव, 7 नियमों का रखें ध्यान

वीडियो डेस्क,अमर उजाला.कॉम Updated Mon, 25 Jul 2022 08:10 PM IST

नए नियमों के तहत अब हाथ से बुने और मशीन से तैयार हुए झंडे को फहराया जा सकता है. पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही इंडा फहराने की परमिशन थी, लेकिन अब रात में भी झंडा फहराया जा सकेगा. नए नियमों के मुताबिक, अब झंडा फहराने के लिए समय की पाबंदी नहीं है. केंद्रीय गृह के सचिव अजय भल्ला ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर नए फ्लैग कोड की जानकारी दी है.
 

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