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अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिला झटका

वीडियो डेस्क/अमर उजाला.कॉम Updated Mon, 09 Nov 2020 07:25 PM IST

मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अर्नब जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। 

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