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इस तरह अजमेर धमाकों के आरोपों से बरी हो गए असीमानंद

Thu, 09 Mar 2017 05:37 PM IST
वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ जयपुर

जयपुर की नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2007 को हुए अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस केस में 3 को दोषी ठहराया है, जबकि 5 को बरी कर दिया है। कोर्ट से RSS नेता इंद्रेश कुमार को क्लीन चिट मिल गई है. स्वामी असीमानंद को भी बरी कर दिया है. भावेश और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराया गया है. मृतक सुनील जोशी को भी दोषी ठहराया गया है।

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