फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अनुकंपा नियुक्ति के मामले में गोद ली संतान को बराबर का हक

Tue, 22 Nov 2022 05:11 PM IST
कुलभूषण राजदेव वीडियो डेस्क अमर उजाला.कॉम

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में दत्तक व जैविक संतान में कोई फर्क नहीं है। गोद लिए बच्चे को भी जैविक बच्चे की तरह ही अधिकार है। उनके अभिभावकों के मामले में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति को लेकर इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।
     

विज्ञापन

Latest

Recommended

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
AU ऐप में पढ़ें