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नारनौल में लूट की साजिश के मामले में आरोपी अंकित को मिली जमानत

नवीन दलाल Updated Fri, 20 Feb 2026 04:11 PM IST

नारनौल की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लूट की साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी अंकित को नियमित जमानत दे दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने 13 फरवरी 2026 को सुनाया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव मोहनपुर बस स्टैंड पर दबिश दी थी। पुलिस के अनुसार कुछ युवक स्कॉर्पियो गाड़ी में लाठी-डंडों व अवैध हथियार के साथ लूट की योजना बना रहे थे। मौके से तीन व्यक्तियों को काबू किया गया, जबकि अन्य फरार हो गए। तलाशी के दौरान एक देशी पिस्तौल व जिंदा कारतूस बरामद होने की बात कही गई थी। आरोपी अंकित 30 अक्टूबर 2025 से न्यायिक हिरासत में था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि 28 जनवरी 2026 को चालान पेश किया जा चुका है और जांच पूर्ण हो चुकी है। साथ ही आरोपी के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने एक लाख रुपये के मुचलके और समान राशि के एक जमानती पर जमानत मंजूर कर दी।

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