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डीएल और आरसी को कराएं रिन्यू, नए साल में बढ़ सकती हैं मुश्किलें

वीडियो डेस्क/अमर उजाला.डॉट कॉम Updated Mon, 21 Dec 2020 08:36 PM IST

अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) की वैधता खत्म हो गई है तो इसे तुरंत रिन्यू करा लें नहीं तो यह लापरवाही नए साल से आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक नियमों में छूट दी थी।

 

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