झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
वाराणसी। शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक शोषण के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) से राहत नहीं मिली। न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने शुक्रवार को गांधी नगर सिंगरा निवासी आरोपी संदीप सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने पिछले महीने भेलूपुर थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया कि नौ महीने पहले नौकरी के सिलसिले में उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी।
आरोपी ने शादी का वादा कर उससे शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने शादी करने की बात कही तो आरोपी मुकर गया और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद पीड़िता ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।