फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Varanasi News: पति की हत्या के बाद अंतिम संस्कार का आरोप, FIR का आदेश; शरीर नीला होता देख गहराया था संदेह

Sat, 11 Jul 2026 01:23 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: वाराणसी में पति की हत्या कर परिजनों को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार करने के आरोपों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गंभीर मानते हुए पत्नी समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले की जांच आवश्यक माना।
Register For Event
विज्ञापन
वाराणसी कोर्ट - फोटो : Amar Ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पति की हत्या कर परिजनों को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार करने के आरोपों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गंभीर माना है। साथ ही पत्नी रानीपुर निवासी नंदनी, प्रयागराज निवासी दीपक सागर और ककरमत्ता निवासी गायत्री के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने यह आदेश शिवपुरवा निवासी रजनी देवी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद पारित किया।

विज्ञापन


वादिनी के पुत्र राजकुमार की शादी 2015 में रानीपुर निवासी नंदनी से हुई थी। दोनों का सात साल का बेटा है। आरोप है कि 9 साल से नंदनी पति और उसके परिवार से अलग रह रही थी। वह पति से अकसर विवाद करती थी। पांच अप्रैल को राजकुमार की संदिग्ध कारणों से मृत्यु हो गई। 

नंदनी ने किसी को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया। आसपास के लोगों ने बताया कि मृतक का शरीर नीला पड़ गया था, जिससे मौत को लेकर संदेह और गहरा गया। रजनी देवी ने आरोप लगाया कि उनकी बहू का किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध था और उसी के चलते उसने राजकुमार की हत्या कर दी। आरोप है कि साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
वाराणसी। शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक शोषण के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) से राहत नहीं मिली। न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने शुक्रवार को गांधी नगर सिंगरा निवासी आरोपी संदीप सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने पिछले महीने भेलूपुर थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया कि नौ महीने पहले नौकरी के सिलसिले में उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। 

आरोपी ने शादी का वादा कर उससे शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने शादी करने की बात कही तो आरोपी मुकर गया और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद पीड़िता ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें