सुल्तानपुर। अमेठी जिले के एक गांव में 12 साल पहले 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले दोषी को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश
नीरज कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए जेल भेज दिया है। कोर्ट ने दोषी को अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक 19 मई 2014 की घटना में दर्ज हुए केस मे पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि घर के अन्दर सो रही उसकी नाबालिग पुत्री से दोषी ने दुष्कर्म का प्रयास किया। तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए गये सात गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई।