सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने गोवध के आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसको 3.02 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने चिल्हिया थाना क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व हुई घटना के मामले की सुनवाई करते हुए मोहाना थाना क्षेत्र के गोपीजोत निवासी अभियुक्त असगर उर्फ किनकिन को सजा सुनाई है। संवाद