श्रावस्ती। सिरसिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत भितुहुरिया निवासी बुधई, बाबू व कौशल को शुक्रवार को गाली-गलौज व मारपीट का दोषी करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी ने न्यायालय उठने तक के दंड व 1000-1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। तीनों के खिलाफ सिरसिया पुलिस ने वर्ष 2015 में प्राथमिकी दर्ज की थी और शुक्रवार को उन्हें न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां उन्हें सजा सुनाई गई।