गांव लांक में किसान विनोद की हत्या और उसके बेटे पर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की न्यायाधीश ऋतु नागर ने फैसला सुनाया है। गांव के ही विवेक उर्फ केकड़ा, उसके भाई विशांत और पिता कृष्णपाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही तीनों पर 1.48 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि तीन जनवरी 2022 को गांव लांक में तेज धार हथियार और गोली मारकर पालेराम की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान उसके बेटे लोमेश पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की गई। वारदात के बाद तीनों आरोपी फरार मौके से भाग गए थे। हत्या के चश्मदीद विनोद की भी धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई। विनोद की हत्या मामले में ही कोर्ट का फैसला आया है।
विनोद के भाई ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
चार जनवरी 2022 को मृतक विनोद के भाई यशपाल ने शामली कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिलने के कारण तीनों आरोपी अब तक जेल में बंद थे। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की। सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ऋतु नागर ने फैसला सुनाया।
हत्या का चश्मदीद बनने पर विनोद को उतारा था मौत के घाट
पुलिस के अनुसार, तीन जनवरी 2022 को गांव लाक निवासी पालेराम की हत्या के दौरान किसान विनोद ने आरोपियों को उसका शव गांव के ही एक खेत में छिपाते हुए देख लिया था। इसी वजह से आरोपियों ने करीब डेढ़ घंटे बाद तेजधार हथियार से विनोद की हत्या कर दी। इस दौरान उसके बेटे पर भी हमला किया गया, लेकिन वह बच गया था।
पालेराम हत्याकांड में फैसला अभी बाकी
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि पालेराम हत्याकांड में अभी फैसला नहीं आया है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय होगी। सोमवार को केवल किसान विनोद हत्याकांड में फैसला सुनाया गया।
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