ललितपुर। अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नवनीत कुमार भारती ने एक मोहल्ला में छह वर्ष पूर्व छात्रा से छेड़खानी में दोषी पाए जाने पर दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शहर के एक मोहल्ला की महिला ने छह वर्ष पहले कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी कोचिंग से घर आ रही थी, तभी बेटी के पीछे मोहित यादव आया और उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। पूछने लगा कि कोचिंग कहां जाती हो। उसकी बेटी ने कहा कि उसको क्या मतलब है। वह उससे बोला कि अपना मोबाइल नंबर उसे दे दे। उसकी बेटी हाथ छुड़ाकर भागने लगी तो मोहित ने मारपीट की। यह भी बताया था कि उसकी बेटी को उक्त युवक दस दिन से रोज परेशान करता था और आठ सितंबर 2019 को छेड़खानी की।
कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अब न्यायाधीश ने छात्रा से छेड़खानी में दोषी मोहित को तीन वर्ष के कठाेर कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट, छेड़छाड़, गालियां देने व मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। अब न्यायालय ने सजा सुनाई है।