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Lalitpur News: इस्तीफा स्वीकार होने के बाद संविदा कर्मी को मिली राहत

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संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात कंप्यूटर सहायक की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच किए बिना उसका इस्तीफा स्वीकृत कर हटाने के मामले में उच्च न्यायालय से राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग को याचिकाकर्ता को संविदा के आधार पर नई नियुक्ति देने के लिए विचार करने के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य विभाग में तैनात कंप्यूटर सहायक धर्मेंद्र राठौर ने 21 मार्च 2025 को कई अधिकारियों व कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद संविदा कर्मचारी का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था। आरोपों की जांच के बिना त्याग पत्र स्वीकार करने के खिलाफ संविदा कर्मी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसके जरिये उसने बताया था कि वह पिछले बीस वर्षों से संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहा है। उसने मार्च 2025 को इस्तीफा दिया था। इसके बाद 19 मार्च के पत्र के माध्यम से उसे अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया। इसके बाद उसने 21 मार्च को अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न आरोपों का उल्लेख करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया था। पांच जून को विवादित आदेश से उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था।
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अब हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद निर्णय में बताया गया कि याचिकाकर्ता ने शायद उचित मानसिक स्थिति में न होते हुए और दबाव में आकर अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन इस स्तर पर अधिकारियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं। इसलिए इस याचिका का निपटारा इस आधार पर किया जाता है कि याचिकाकर्ता को संविदा आधार पर नई नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। इस्तीफे की स्वीकृति नए सिरे से विचार करने में बाधा नहीं बनेगी। न्यायालय ने यह भी आदेश दिए कि याचिकाकर्ता के पत्र में उल्लिखित आरोपों के संबंध में यदि परिस्थितियां ऐसी हों तो संबंधित सीएमओ इस पर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र हैं।
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