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Kanpur: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, शादी का झांसा देकर बनाए थे संबंध, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Mon, 13 Apr 2026 10:41 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने किशोरी का यौन शोषण करने के दोषी जीतू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि शादी का झांसा देकर किसी की गरिमा से खिलवाड़ करना अक्षम्य है। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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अदालत। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बाबूपुरवा क्षेत्र के इस मामले में दोषी ने अपनी पहली शादी की बात छिपाकर किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया था। मई 2022 में उसने किशोरी के साथ धोखाधड़ी कर विवाह का ढोंग रचा। भाई की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी। अब कोर्ट ने आधा दर्जन गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में कुल छह गवाह पेश किए। इसमें पीड़िता और उसके भाई के बयान सबसे महत्वपूर्ण रहे। गवाहों ने कोर्ट को बताया कि कैसे आरोपी जीतू ने अपनी शादीशुदा जिंदगी और दो बेटियों की बात छिपाकर किशोरी को गुमराह किया। 31 मई 2022 को उसने धोखाधड़ी से किशोरी की मांग में सिंदूर भरकर उसे पत्नी का दर्जा देने का नाटक किया था, जबकि उसका उद्देश्य केवल शोषण करना था।

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अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आदेश दिया कि जुर्माने की कुल राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा (40 हजार रुपये) सीधे पीड़िता को दिया जाए, ताकि उसे भविष्य में पुनर्वास और मानसिक संबल मिल सके। 1 जून 2022 को दर्ज हुए इस मुकदमे में पुलिस की त्वरित पैरवी और वैज्ञानिक साक्ष्यों ने जीतू को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
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