चेन्नई की ब्रॉड बैंड कंपनी ने ब्रॉड बैंड सेवाओं के विस्तार के लिए करार किया था। अगस्त 2018 को बिना सूचना करार तोड़ने व कंपनी की दो कारें न लौटाने का आरोप है।
कर्नलगंज पुलिस ने इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी के निदेशक मो. शाहिद (आप पार्टी के अल्पसंख्यक विंग का प्रदेश उपाध्यक्ष) को धोखाधड़ी के आरोप में मंंगलवार को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। उसके खिलाफ 14 अगस्त 2025 को आपराधिक विश्वासघात की एफआईआर हुई थी। तब से वह फरार था।
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चेन्नई की ब्रॉड बैंड कंपनी के प्रतिनिधि सुभाष दीक्षित ने कर्नलगंज थाने में इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी के निदेशक मो. शाहिद और सैय्यद मोहम्मद अनवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने ब्रॉड बैंड सेवा के विस्तार के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी से करार किया। दोनों की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।
कंपनी की ओर से निदेशक को दो कारें भी दी गईं थीं। सुभाष का आरोप है कि 14 अगस्त 2018 को इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी ने बिना सूचना दिए एमओयू तोड़ लिया। कारें भी नहीं लौटाईं। कर्नलगंज थाना प्रभारी विनीत कुमार ने बताया कि जाजमऊ निवासी मो. शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच चल रही है। करार रतन स्क्वायर चुन्ननीगंज के पास हुआ था। वही घटना स्थल भी है।