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Jhansi News: दुष्कर्म के दो आरोपियों को नहीं मिली राहत

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न्यायालयों ने खारिज की दोनों की जमानत अर्जियां
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। करीब चार महीने पहले उल्दन थाना क्षेत्र में किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या के आरोपी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

अभियुक्त ठाकुरदास के खिलाफ दो अप्रैल को उल्दन थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोप था कि उसने 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय से उसे जेल भेज दिया गया था। आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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इधर, एक अन्य मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मनोज कुमार जाटव की अदालत ने जिला पटियाला पंजाब निवासी निशान सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी । आरोप है कि उसने पूंछ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। एडीजीसी द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर उसकी जमानत अर्जी निरस्त की गई।
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