झांसी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि में बदलाव किया गया है। गैर ऋणी किसानों को 14 अगस्त और ऋणी किसानों को अब 31 अगस्त तक का माैका मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से हुए किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए होता है। किसान फसल बीमा से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे किे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधित दस्तावेज, फसल बुवाई प्रमाण पत्र एवं मोबाइल नंबर जमा कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसे जन सेवा केंद्र एवं फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकते हैं। बीमा कराने के लिए फसलवार किेसानों की ओर से 2025 में प्रीमियम दर दो फीसदी बीमित राशि का निर्धारित है। ज्वार 850 रुपये प्रति हेक्टेअर, उड़द 374 रुपये प्रति हेक्टेअर, मूंग 424 रुपये प्रति हेक्टेअर, तिल 442 रुपये प्रति हेक्टेअर, मूंगफली 1266 रुपये प्रति हेक्टेअर, अरहर 1444 रुपये प्रति हेक्टेअर, धान 1296 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है।