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UP: दो युवकों ने तार-तार कर दी थी नाबालिग की आबरू, सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

Wed, 05 Aug 2026 07:57 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, एटा

सार

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। छह वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
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कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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एटा में करीब छह वर्ष पुराने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो विशेष न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 54500-54500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अलीगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई घटना में पीड़िता के परिजन ने आरोप लगाया था कि दो युवकों ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पीटा और गाली-गलौज की। इतना ही नहीं जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 

विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों का संकलन कर आरोपियों आकाश और अनिल उर्फ मंगली निवासी नगला साबा थाना अलीगंज के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रभावी ढंग से साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो विशेष न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 54500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
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