चित्रकूट। विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय की न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने मारपीट के दोषी अंगद निषाद को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई।
थाना मऊ के कस्बा निवासी अंगद निषाद के खिलाफ मारपीट के मामले में वर्ष 2021 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले की विवेचना कर विवेचक ने आरोपी अंगद निषाद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पक्ष व विपक्ष की दलीलों को सुनकर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया। शनिवार को न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट की न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। (संवाद)