बताया कि कंपनी के इंजीनियर प्रिटिंग हेड ले जाकर उसे चालू करेगा। जून 2024 के बाद कई बार कहने के बाद भी कंपनी की ओर से प्रिटिंग हेड मशीन नहीं भेजी गई। जिससे मशीन चालू नहीं हो सकी। इससे उसे आर्थिक क्षति हुई। जिसके बाद उसने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
उपभोक्ता आयोग की ओर से नोटिस भेजी गई। इसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे व सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव की पीठ ने उपभोक्ता की सेवा में कमी पाते हुए तीन लाख 75 हजार रुपये दो माह के अंदर छह फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया।