बिधूना। सिविल जज (जूनियर डिविजन) बिधूना कोर्ट ने बुधवार को चेक बाउंस के दोषी मनीष गुप्ता को छह माह की सजा सुनाई। आठ साल पहले वादी ने परिवाद दायर किया था।
कस्बा के आर्य नगर निवासी हरिओम गुप्ता द्वारा चेक बाउंस मामले में वर्ष 2018 परिवाद डाला गया था। वादी ने बताया कि मोहल्ला निवासी मनीष गुप्ता ने 3.20 लाख रुपये उधार लेकर 2017 में वापस करने का वादा किया था। तय समय पर आरोपी ने वापस नहीं किया। बाद में एचडीएफसी बैंक शाखा का एक चेक दिया, जो बाउंस हो गया। इसके बाद साल 2018 में वादी ने कोर्ट में परिवाद दायर किया। बुधवार को इस मामले की सुनवाई की गई। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद मनीष गुप्ता को कोर्ट में दोषी ठहरा दिया। दोषी को कोर्ट ने छह माह का साधारण कारावास की सजा के साथ पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने पांच लाख रुपये अर्थदंड में 4.90 लाख रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में दिए जाने के आदेश दिए। शेष दस हजार रुपये राजकीय कोष में जमा करने को कहा। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।