औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को देने का आदेश दिया। सहार थाना क्षेत्र के करीब छह साल पुराने मामले में फैसला सुनाने के बाद दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।
वर्ष 2020 में कानपुर देहात स्थित थाना रसूलाबाद के गांव निवादा भूप सिंह निवासी मिथुन एक गांव से किशोरी को बहलाकर ले गया था। उसने किशोरी से दुष्कर्म भी किया था। पिता ने मामले की प्राथमिकी सहायल थाने में दर्ज कराई थी। बृहस्पतिवार को मामले में अंतिम सुनवाई की गई। विशेष लोक अभियोजक ने युवक के खिलाफ साक्ष्य और गवाह पेश कर कठोर सजा की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मिथुन को दोषी करार दिया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी।