अंबेडकरनगर। सम्मनपुर क्षेत्र के वर्ष 2010 के मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी अरुण कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दिया है। सिविल जज (जूडि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनवाई पूरी की। इसमें आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए दोष स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमे के निस्तारण की मांग की थी। न्यायालय ने आरोपी पर कुल 1500 रुपये जुर्माना अदा करने तथा न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा सुनाई गई।